BPCL

एक भारत पेट्रोलियम के कर्मचारी के रूप में, आप सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभों के हकदार होते हैं। अगर आप अपनी भविष्य निधि या कर्मचारी पेंशन योजना की शेष राशि का स्थानांतरण या आहरण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए फ़ॉर्म को डाउनलोड करें।

आहरण / योजना प्रमाणपत्र

अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य हैं और आपने सेवा के कम से कम 10 साल बाद बीपीसीएल से इस्तीफा दिया है और ईपीएस अंशदान या योजना प्रमाण पत्र का आहरण चुनना चाहते हैं, तो आप फ़ॉर्म 10सी (10C) भरकर और बीपीसीएल के क्षेत्रीय एचआरएस प्रतिष्ठान को भेज सकते हैं। वे आपके फ़ॉर्म को प्रमाणित करेंगे और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे।
फ़ॉर्म 10सी डाउनलोड करें

आहरण / योजना प्रमाणपत्र

अगर आप बीपीसीएल की सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं और आपने किसी अन्य नियोक्ता का सेवाभार ग्रहण कर लिया है , तो कृपया नए नियोक्ता को अपने पीएफ/ईपीएस शेषराशि स्थानांतरित करने के लिए फ़ॉर्म 13 भरें।
फ़ॉर्म 13 डाउनलोड करें

आहरण / योजना प्रमाणपत्र

अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य हैं और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो आप ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन लाभ का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10डी (10D) भर सकते हैं।
फ़ॉर्म 10डी डाउनलोड करें