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प्राप्तकर्ता की मृत्यु की स्थिति में वार्षिक भत्तों का निपटान

कंपनी से सेवा-निवृत्ति के समय सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वार्षिक भत्ते की खरीदारी निम्न में से किसी भी विकल्प के साथ एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ़ इंश्योरेंस या एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि. से की गई थी:

  • 15 वर्ष + इसके बाद के जीवन के लिए गारंटीकृत अवधि हेतु मासिक पेंशन
    15 वर्षों की गारंटीकृत अवधि के पूर्ण होने से पहले सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में गारंटीकृत अवधि के शेष वर्षों के लिए मासिक पेंशन उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी। नामित व्यक्ति को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा
    • सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्रr
    • नामित व्यक्ति का अस्तित्वता प्रमाणपत्र – डाउनलोड किया गया फ़ॉर्म – अस्तित्व
    • नामित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अग्रिम रसीद – डाउनलोड किया गया फ़ॉर्म – अग्रिम रसीद
    • नामित व्यक्ति का बैंक विवरण
नामित व्यक्ति को उपरोक्त दस्तावेज़ न्यासी, बीमा कंपनी द्वारा सदस्य के लिए जारी न भुनाए गए चेक सहित बीपीसीएल सेवानिवृत्ति कोष हेतु सबमिट करने होंगे। सदस्य को ईसीएस मोड द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को तुरंत एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ़ इंश्योरेंस या एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.. को मृत व्यक्ति के खाते की मासिक पेंशन के प्रेषण को रोकने के लिए कहना होगा।

  • प्राप्तकर्ता के जीवन + पूंजी के प्रतिलाभ हेतु मासिक पेंशन
    पूँजी के प्रतिलाभ का चयन करने वाले सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु के तुरंत बाद मासिक पेंशन रोक दी जाएगी। हालाँकि नामित व्यक्ति, पूँजी के प्रतिलाभ की राशि के लिए पात्र होगा। इस राशि का दावा करने के लिए नामित व्यक्ति को निम्न दस्तावेज़ न्यासीगण, बीपीसीएल सेवानिवृत्ति कोष हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
    • सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र
    • नामिति के बैंक संबधी विवरण
नामिति को उपर्युक्त दस्तावेज़ों के साथ-साथ, सदस्य के पक्ष में एलआईसी द्वारा जारी किए गए गैरनकदीकृत चेक वापस करना आवश्यक है।

ईसीएस मोड द्वारा उसके बैंक खाते में सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में, नामांकित व्यक्ति को तुरंत एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक सदस्य के खाते में पेंशन के प्रेषण को रोकने के अनुदेश देने आवश्यक है।

  • सदस्य और उसके पति/पत्नी के संयुक्त जीवन के दौरान मासिक पेंशन
    पूँजी के प्रतिलाभ का चयन करने वाले सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु के तुरंत बाद मासिक पेंशन रोक दी जाएगी। हालाँकि नामित व्यक्ति, पूँजी के प्रतिलाभ की राशि के लिए पात्र होगा। इस राशि का दावा करने के लिए नामित व्यक्ति को निम्न दस्तावेज़ न्यासी, बीपीसीएल सेवानिवृत्ति कोष हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
    • सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र
    • जीवन साथी के बैंक संबधी विवरण
    • जीवनसाथी द्वारा हस्ताक्षरित अग्रिम रसीद
  • सदस्य और पति / पत्नी के संयुक्त जीवन के दौरान मासिक पेंशन + कैपिटल पर वापसी
    सदस्य को जीवन के लिए वार्षिक लाभ प्राप्त होगा। सदस्य की मृत्यु के बाद ऍन्युइटी के लाभ के भुगतान के बाद, पॉलिसी के तहत देय एनायटी लाभ उसके जीवन काल के लिए सदस्य के पति के लिए देय होगा। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, खरीद मूल्य वैध नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
    मांकित व्यक्तियों को न्यासी को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है, बीपीसीएल कर्मचारी अंशदायी सुपरएएनयूएशन फंड
    • सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र
    • पति का बैंक विवरण
नामिति को उपर्युक्त दस्तावेज़ों के साथ-साथ, सदस्य के पक्ष में एलआईसी द्वारा जारी किए गए गैरनकदीकृत चेक वापस करना आवश्यक है।

ईसीएस मोड द्वारा उसके बैंक खाते में सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में, नामांकित व्यक्ति को तुरंत एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक सदस्य के खाते में पेंशन के प्रेषण को रोकने के अनुदेश देने आवश्यक है।